भाजपा नेत्री उषा मौर्या समेत पांच के विरुद्ध फ्राड का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
65 विस्वा जमीन को कूट रचना कर बिक्री करने का आरोप
जौनपुर। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री ऊषा मौर्य समेत पांच के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि भाजपा नेत्री ने 65 विस्वा जमीन को कूट रचना कर बिक्री कर दिया।
जानकारी के अनुसार वादी निर्छला देवी ने सीजेएम की कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र देते हुए कहा कि प्रार्थिनी के ससुराल पचहटिया में कीमती जमीन थी। जिसे कूट रचना करते हुए भाजपा नेत्री उषा मौर्य अन्य ने बेच डाला है। वादी ने इसके पहले डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को भी पार्थना पत्र दिया लेकिन कोई करवाई नहीं हुई।
बाद में तब निर्छला देवी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुये कहा कि उसके ससुर खदेरन मौर्य थे जिसके नाम जमीन थी। निर्छला के अनुसार खदेरन मौर्य के जीवित रहते उसके पति की मौत हो गयी थी। पति की मौत के कुछ समय बाद ससुर खदेरन की भी हत्या कर दी गयी। इस तरह खदेरन मौर्य की मौत के बाद जमीन की वारिस बहू निर्छला और पौत्र पंकज वारिस हुए और सरकारी अभिलेख में नाम भी दर्ज हो गया।
इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थित खराब होने के कारण जमीन को दिलीप प्रजापति के नाम रजिस्ट्री कर दिया था।
दूसरी ओर उषा और उनकी बहन निर्मला ने कार्यवाही करते हुए तहसील दार सदर के आदेश से निर्छला और पंकज का नाम खारिज करा के अपना नाम दर्ज करा लिया था, लेकिन एसडीएम के अपील होने पर तहसील दार की आदेश स्थगित कर दिया गया। फिर उषा मौर्या एसडीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट गयी, वहां पर उषा बनाम निर्छला और उषा बनाम दिलीप दो मुकदमा किया।
कमिश्नर ने तहसीलदार के आदेश को बहाल कर दिया तो मामला हाईकोर्ट बोर्ड आफ रेवन्यू पहुंच गया जहां पर आज भी विचाराधीन है।
हाईकोर्ट ने एसडीएम के वारिस आदेश को माना है।
दूसरी ओर उषा देवी भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री की हनक दिखा कर 65 विस्वा जमीन को कूट रचना करते हुए मनोज राय और पंकज मौर्य के सहयोग से बेंच दिया।
जानकारी होने पर निर्छला और विपक्षी गण थाना लाइन बाजार पर तहरीर दिये लेकिन सत्ता के दबाव में कार्यवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता कोर्ट की शरण में गयी।
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