माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिया गया 6 माह के अंदर मुकदमें में निस्तारण करने का आदेश।
मामला केराकत के मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 में सभासद के हुए चुनाव की गिनती में धांधली का।
केराकत। नगर पंचायत केराकत के मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 में सभासद के चुनाव की वोट गिनती में हुई धांधली के प्रकरण में अपर जिला जज प्रथम जौनपुर के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे में 14/08/2024 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिया गया 06 माह के अंदर मुकदमें में निस्तारण करने का आदेश। मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 के सभासद के चुनाव में कुल 06 प्रत्याशी थे जिसमें कयाम खाॅंन को 120 वोट मिले थे और मोहम्मद असलम खाॅंन को 113 वोट मिले थे। सिर्फ 07 वोट से मोहम्मद असलम खाॅंन चुनाव हारे थे। और 14 वोट निरस्त हुआ था। जो कहने पर भी निरस्त वोटों को नहीं दिखाया गया। कुल वोट 497 पड़ा था। गिनती के समय सिर्फ 496 वोट ही मिला। पुनः वोटों की गिनती के लिए मोहम्मद असलम खाॅंन के द्वारा केराकत तहसील के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया। तथा उच्चाधिकारियों के द्वारा पुनः वोट की गिनती के लिए आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद गोपनीय ढंग से उच्चाधिकारियों के द्वारा कयाम खाॅंन को जीतने का प्रमाणपत्र दे दिया गया। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः वोट की गिनती के लिए खूब हंगामा किया गया यहां तक कि सांसद एवं विधायक द्वारा भी पुनः वोट की गिनती के लिए फोन के द्वारा अथक प्रयास किया गया। लेकिन उच्चाधिकारियों की मिली भगत की वजह से सभी लोगों द्वारा किया गया प्रयास व्यर्थ रहा। पूरी घटना मतगणना स्थान के सी0 सी0 टी0 वी0 में रिकॉर्ड है। न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जौनपुर के न्यायालय में याचिका संख्या 03/23 मोहम्मद असलम खाॅंन बनाम कयाम खाॅंन मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 सभासद की वोट गिनती में हुई धांधली के प्रकरण में दाखिल मुकदमे में लगभग 15 माह बीतने जा रहा है जिसमें कयाम खाॅंन को लगभग 08 माह उपरोक्त मुकदमे में हाजिर हुए भी हो गया। पुनः वोट की गिनती की जितनी भी कार्यवाही न्यायालय के द्वारा होती है वो भी बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है। इसके बावजूद भी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा था। तब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मुकदमे को शीघ्र निस्तारण के लिए एक याचिका संख्या सिविल 25720/2024 मोहम्मद असलम खाॅंन बनाम कयाम खाॅंन दाखिल किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिनांक 14/08/2024 को 06 माह के अंदर उपरोक्त मुकदमे को निस्तारण करने हेतु अपर जिला जज प्रथम जौनपुर को आदेश किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की मूल नकल दिनांक 06/09/2024 को मोहम्मद असलम खाॅंन नें अपर जिला जज प्रथम जौनपुर के न्यायालय में जरिये अधिवक्ता दाखिल किये। जिसमें दिनांक 18/09/2024 की तारीख दी गयी। इसके बाद दिनांक 18/09/2024 को अपर जिला जज प्रथम जौनपुर के द्वारा चारबार पुकार करायी गयी इसके कुछ देर के बाद कयाम खाॅंन के अधिवक्ता न्यायालय में आये और जज साहब से कहे कि अभी तो 06 माह का समय है इतने में जज साहब उत्तेजित होकर बोले कि आपको सब पता है। इसके बावजूद भी आज तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। फाइल आदेश में हो गयी थी। इसके बाद विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा कई बार अंतिम अवसर के लिए कहा गया तब जाकर जज साहब नें लिखित प्रार्थना पत्र लेकर दिनांक 27/09/2024 की तारीख दिये।
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