जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा आगामी पंचायत चुनाव एवं विभिन्न परीक्षाओं त्योहारों के दृष्टिगत विधि एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जौनपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा का जिले में कड़ाई के साथ पालन करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कहीं भी प्रमुख चौराहा, व भीड़भाड़ वाले स्थान पर तीन या उससे अधिक लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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