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शादी-विवाह के सीजन में बदला ट्रैफिक नियम, अब रात 9 बजे तक लागू रहेगी नो-एंट्री

शादी-विवाह  के सीजन में बदला ट्रैफिक नियम, अब रात 9 बजे तक लागू रहेगी नो-एंट्री

जौनपुर शहर में 24 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

जाम से राहत के लिए पुलिस सख्त, गैस–तेल–मेडिकल वाहनों को मिलेगी छूट
✍️रिपोर्ट : मोहम्मद अरशद

जौनपुर।।शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और वैवाहिक कार्यक्रमों के चलते होने वाले जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नो-एंट्री के समय में बदलाव कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किया गया है।

पहले नो-एंट्री का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी था, लेकिन शादी–विवाह के सीजन में शाम के समय लगने वाले जाम को देखते हुए अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक प्रातः सुबह 11:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।

पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के अनुसार आवश्यक सेवाओं जैसे गैस, डीजल, पेट्रोल तथा मेडिकल से संबंधित वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। उन्होंने ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह निर्णय आवश्यक था।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुगम और जाम मुक्त बनी रहे।

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