नगर पंचायत केराकत में चुनावी विवाद गरमाया
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील पर सुनवाई, विपक्षियों को नोटिस जारी
दो साल से अधिक समय से न्यायालय में लंबित था प्रकरण
केराकत, जौनपुर। नगर पंचायत केराकत के मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 सभासद पद के चुनाव में पुनः मतगणना के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वाद संख्या 3/2023 मोहम्मद असलम खान बनाम कयाम खान में अतिरिक्त न्यायाधीश प्रथम जौनपुर द्वारा दिनांक 16/7/2025 को चुनाव याचिका निरस्त किए जाने के आदेश के खिलाफ मोहम्मद असलम खान ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील रिट सी. नंबर 29393/2025 दाखिल की थी।
इस मामले में न्यायाधीश महोदय द्वारा विपक्षीगण कयाम खान, अबरार खान, धर्मेंद्र सोनकर, मेराज कुरैशी, राजू गुप्ता निवासीगण मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही मोहम्मद असलम खान को एक सप्ताह के अंदर नोटिस की पैरवी करने का भी आदेश पारित किया गया है।
मोहम्मद असलम खान का आरोप है कि अतिरिक्त न्यायाधीश प्रथम जौनपुर द्वारा सिर्फ कयाम खान के वोटों की गिनती कराई गई, जबकि अन्य प्रत्याशियों के मतों की गिनती नहीं कराई गई। यहां तक कि निरस्त मतों की भी गिनती नहीं कराई गई। मोहम्मद असलम खान ने पूरे मत पत्रों की गिनती के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और सीसी कैमरा भी मंगवाने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया।
अब इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना यह होगा कि उच्च न्यायालय की फटकार से क्या परिणाम निकलकर सामने आता है।
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